रांची: चारा घोटाला के Rc20a/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के पूरक अभिलेख मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने आरोपी सैरुन निशा को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने एक लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही तारा शाहदेव और रंजीत कोहली से जुड़े मामले की भी AGC-3 के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई.
एक लाख रुपए जुर्माना
बता दें कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने सैरुन निशा को दोषी ठहराया है और तीन साल की सजा सुनाई. एक लाख रुपए जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त 31 माह की सजा काटनी होगी. हालांकि आरोपी को औपबंधिक जमानत न्यायालय से लेने के लिए एक निश्चित समय पर हाईकोर्ट में आवेदन कर मामले की सुनवाई कराकर स्वीकृति लेनी होगी.
लालू प्रसाद यादव समेत 45 दोषियों को सजा मिल चुकी है
दरअसल, चारा घोटाला का यह मामला चाईबासा कोषागार से लगभग 37 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित है. चाईबासा कोषागार से जुड़े पूरक अभिलेख के इस मामले में पूर्व में ही 18 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं इसी मामले में न्यायलय ने साल 2013 में फैसला सुनाया था. जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत 45 दोषियों को सजा मिल चुकी है.