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टेरर फंडिंग मामले में NIA की विशेष अदालत में सुनवाई, पूछताछ के लिए बढ़ाई रिमांड की अवधि

गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में उद्योगपतियों और ठेकेदारों से लेवी वसूली मामले में गिरफ्तार मनोज चौधरी से एनआईए टीम एक बार फिर पूछताछ करेगी. एनआईए की विशेष अदालत ने चार दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है.

Terror funding case
व्यवहार न्यायालय

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Published : Jun 6, 2020, 9:20 PM IST

रांचीः गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में उद्योगपतियों और ठेकेदारों से लेवी वसूली मामले में गिरफ्तार मनोज चौधरी से एनआईए टीम फिर एक बार पूछताछ करेगी. एनआईए की विशेष अदालत ने चार दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी है. मामले में 8 से 11 जून तक पूछताछ की जा सकेगी. रिमांड अवधि के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा.


इससे पूर्व एनआईए ने पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने अनुमति अदालत से मांगी थी. अदालत ने चार दिनों की अनुमति प्रदान की. इससे पूर्व भी एनआईए ने मनोज चौधरी से आठ दिनों तक पूछताछ कर चुकी है. एनआईए ने दो मई को पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार किया था. उसी दिन अदालत में पेश किया साथ ही पुलिस रिमांड पर अपने साथ एनआईए टीम ले गयी थी. बता दें कि बीते मंगलवार को टेरर फंडिंग की आशंका को लेकर ठेका कंपनी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के ठिकाने पर एनआईए ने छापेमारी की थी. जिसमें काफी संख्या में दस्तावेज जब्त किया गया था. उसी दस्तावेज के आधार पर एनआईए एक बार मनोज को रिमांड पर ली है.

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एनआईए ने गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में घटी लेवी वसूली की घटना को टेकओवर करते हुए 9 मई 2018 में ही कांड संख्या आरसी 21/18 (स्पेशल एनआईए 6/18) के तहत दर्ज कर अनुसंधान कर रहा है. राज्य में एनआईए की टीम टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामलों का अनुसंधान कर रही है. इसी क्रम में एनआईए की टीम ने गिरिडीह के डुमरी क्षेत्र से गिरफ्तार एक नक्सली से जब पूछताछ की तो पता चला कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों को लेवी दी. आगे की जांच जारी है.

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