रांची: सरकार के जवाब को देखते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ताओं ने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हजारीबाग सहित राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में मास्क और सेनिटाइजर उपलब्ध है.
मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराने को लेकर HC में सुनवाई, अदालत ने याचिका की निष्पादित
हजारीबाग में मास्क और सेनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को पर्याप्त मात्रा में मास्क और सेनेटाइजर उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
वह उचित मूल्य पर दिया जा रहा है और अगर कहीं कालाबाजारी हो रही है तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. उस पर शिकायत करने के तुरंत बाद दुकान पर कार्रवाई की जा रही है. अदालत ने सरकार के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है. बता दें कि हेमंत सिकरवार ने हजारीबाग में मास्क और सेनिटाइजर की कमी और उसकी कालाबाजारी को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.