झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

टेरर फंडिंग मामला: झारखंड हाई कोर्ट ने बढ़ाई आरोपियों की अंतरिम राहत

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि आरोपी को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने 14 जुलाई तक करने का आदेश दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court in Terror funding case in ranchi, Terror funding case in ranchi, news of Jharkhand High Court , टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, रांची में टेरर फंडिंग केस, झारखंड हाई कोर्ट की खबरें
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Jul 1, 2020, 8:45 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी रही. अदालत ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को आगे बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक करने का आदेश दिया है. पूर्व में अदालत ने आरोपियों पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

ये भी पढ़ें-खुशखबरीः लातेहार हुआ कोरोना मुक्त, सभी मरीज हुए स्वस्थ

अंतरिम राहत को बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक करने का आदेश

वहीं, एनआईए के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपने घर से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक करने का आदेश दिया है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें-बोकारो: इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी बना मजदूर, मुश्किल से पाल रहा परिवार

एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है
बता दें कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों पर 14 जुलाई तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details