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टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुरेश केडिया की याचिका पर HC में सुनवाई, NIA और प्रार्थी को दस्तावेज पेश करने का आदेश - झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुरेश केडिया की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपनी आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी की.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : May 2, 2020, 10:08 PM IST

Updated : May 15, 2020, 2:32 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुरेश केडिया की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों से जवाब पेश करने के बाद सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सुरेश केडिया की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपनी आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरी की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए और प्रार्थी के अधिवक्ता को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जब रिकॉर्ड पे दस्तावेज आ जाएगा तब दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी.

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बता दें कि टेरर फंडिंग की जांच एनआईए कर रही है, एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में सुरेश केडिया को आरोपी बनाया है. एनआईए के विशेष अदालत में मामला चल रही है. उसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी के सुनवाई के दौरान एनआईए ने दोनों पक्षों को सभी संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है.

Last Updated : May 15, 2020, 2:32 PM IST

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