रांची: राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब सौंप दिया गया है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं निर्णय लिया गया है? सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया जिस पर अदालत ने मामले में राज्य सरकार को शीघ्र जवाब पेश करने को कहा है.
हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.