रांची: झारखंड राज्यसभा चुनाव 2010 में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देश पर सीबीआइ के द्वारा आरोपियों को केस से संबंधित दस्तावेज सौंपा गया. इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में विधायक उमाशंकर अकेला तत्कालीन विधायक राजेश रंजन और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से अदालत को बताया गया था कि सीबीआई ने मामले से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है.अदालत से आग्रह किया गया था कि चार्ज फ्रेम की तिथि को बढ़ाया जाए. इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार (10 मई) को सभी को केस से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए.
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