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बीएसआईडीसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिका को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश

बीएसआइडीसी के कामगार यूनियन ने बकाया भुगतान के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिक दाखिल की है. पूर्व में हाई कोर्ट ने बीएसआइडीसी से कहा कि अगर उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी संपत्ति बेचकर कर्मियों का भुगतान करें.

Hearing in high court on BSIDC case in jharkhand
हाई कोर्ट में सुनवाई

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Published : Mar 14, 2021, 5:56 AM IST

Updated : Mar 14, 2021, 6:34 AM IST

रांची: हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में बी.एस.आइ.डी.सी (बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस एचसी मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इस मामले को दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया.

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दरअसल बीएसआइडीसी के कामगार यूनियन ने बकाया भुगतान के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिक दाखिल की है. पूर्व में हाई कोर्ट ने बीएसआइडीसी से कहा कि अगर उनके पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी संपत्ति बेचकर कर्मियों का भुगतान करें.

इस पर बीएसआइडीसी ने बताया था कि सेल ने उसके सिंदरी स्थित खाद कारखाने को खरीदने का प्रस्ताव दिया है. इससे पहले भी हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 7 करोड़ रुपये का भुगतान कर्मियों को दिया गया है.


Last Updated : Mar 14, 2021, 6:34 AM IST

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