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LIC के फैसले को हाई कोर्ट ने माना सही, अदालत ने प्रार्थी की याचिका की खारिज

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Published : May 28, 2020, 11:48 AM IST

जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हेमलाल हेंब्रम की एलपीए याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही माना है और एलआइसी के फैसले को भी सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः जीवन बीमा निगम के कर्मचारी हेमलाल हेंब्रम की एलपीए याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही माना है. कोर्ट ने एलआइसी के फैसले को भी सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में एलआइसी से हटाए गए कर्मचारी हेमलाल हेंब्रम की एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले सुनवाई पूरी की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के दिए गए पूर्व के फैसले को सही मानते हुए और जीवन बीमा निगम के कर्मचारी को दोषी मानते हुए उसे विभाग से हटाने के फैसले को भी सही मानते हुए याचिकाकर्ता हेमलाल हेंब्रम की याचिका को खारिज कर दिया है.

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बता दें कि हेमलाल हेंब्रम पर यह आरोप था कि उन्होंने एलआइसी के एक एजेंट को अपने कार्यालय के दूसरे अधिकारी के पासवर्ड का प्रयोग करते हुए गलत तरीके से लगभग 5 लाख का भुगतान किया था. बाद में मामला जांच के दौरान प्रकाश में आया. विभागीय कार्रवाई चलाई गई. एलआइसी ने कर्मचारी को दोषी मानते हुए नौकरी से हटा दिया था. एलआइसी के उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. एकल पीठ ने उसे खारिज कर दिया था. एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए एलपीए याचिका दायर की थी. उसी एलपीए याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया है.

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