झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

लालू प्रसाद निकलेंगे जेल से बाहर या करना पड़ेगा और इंतजार, कुछ ही घंटों में होगा फैसला

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया था. कहा गया था कि, आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है जिस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई थी.

hearing in chara scam in high court
लालू यादव की जमानत याचिक पर सुनवाई

By

Published : Dec 11, 2020, 6:57 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज चारा घोटाला एक मामले में दायर लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता के समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की थी.

लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा था.

ये भी पढ़ें-राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को नकारा, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में दिया करारा जवाब: प्रदीप वर्मा

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में अपना इलाज करा रहे हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details