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देवघरः जमीन विवाद मामले में सांसद पत्नी अनामिका गौतम की राहत बरकरार, डीसी की कार्रवाई पर रोक

झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून को होगी.

Hearing in case of MP Nishikant Dubey wife in Jharkhand High Court
सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम

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Published : Apr 5, 2021, 3:29 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर जमीन विवाद मामला में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को दी गयी राहत को बरकरार रखा है. इसके साथ ही अदालत ने देवघर में जमीन खरीद के मामले में उनके खिलाफ डीसी की ओर से चलाई जा रही प्रक्रिया पर स्टे लगाने के आदेश को भी जारी रखा है. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अनामिका गौतम ने देवघर में एक भूमि की खरीदारी की है. उसी भूमि का निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है. इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है.

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राज्य सरकार ने मांगा समय

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सोमवार को सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने सरकार के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली तारीख 10 जून की मुकर्रर की है. जमीन विवाद से जुड़े अन्य मामले में भी पूर्व में सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख निर्धारित की गई है. सभी मामले की सुनवाई एक साथ 10 जून को होगी.

डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया

सांसद पत्नी अनामिका गौतम की दायर की गई रिट याचिका पर पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के पक्ष को देखते हुए देवघर डीसी की ओर से निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया जो चलाई जा रही थी, उस प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया था कि, डीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्री कैंसिल करने का अधिकार नहीं है. इसलिए उनकी ओर से चलाई जा रही इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए. प्रार्थी के गुहार पर अदालत ने तत्काल डीसी की ओर से चलाई जा रही प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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