रांची: झारखंड सरकार में रहे पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह को बंगला खाली करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही मामले में आदेश सुनाया जाएगा.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि पूर्व में यह मंत्री थे. वर्तमान में विधायक हैं. ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के इस संक्रमण काल में आवास खाली करने का आदेश देना उचित नहीं है. इसलिए सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार के द्वारा नियमानुसार आवास का आवंटन किया गया है. पूर्व में भी इसी आधार पर आवास का आवंटन किया गया था. उन्हें आवास आवंटित कर दिया गया है, इसलिए आवास खाली कर देना चाहिए.
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बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. सरकार द्वारा जारी नोटिस को पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई पूर्ण कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है.