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छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, डबल बेंच ने भी रिजल्ट को किया खारिज 

छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए छठी जेपीएससी रिजल्ट खारिज कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Feb 23, 2022, 11:18 AM IST

Updated : Feb 23, 2022, 12:05 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए छठी जेपीएससी रिजल्ट खारिज कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले से जेपीएससी रिजल्ट में सफल में 326 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.

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पुराना मेरिट लिस्ट होगा रद्द:झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट के इस फैसले के बाद पुरानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर नया मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा. जिसके मुताबिक 100 से ज्यादा अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे. जबकि उतने ही अभ्यर्थियों को नई मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा. बता दें कि एकल पीठ ने पूर्व में छठी जेपीएससी के रिजल्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पेपर वन का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही नहीं है.

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कोर्ट में क्या हुआ:छठी जेपीएससी रिजल्ट को लेकर को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि छठी जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है. नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं कोई गलती नहीं है. मुख्य परीक्षा में पेपर वन हिंदी और अंग्रेजी का जो अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया है वह सही है. इसलिए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया जाए.

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लाभ पहुंचाने के लिए गलत रिजल्ट:वहीं असफल अभ्यर्थियों ने अदालत से गुहार लगाई की एकल पीठ का आदेश सही है. हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है. कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेपर वन का अंत कुल प्राप्तांक में जोड़ा गया है इसलिए यह रिजल्ट गलत है. एकल पीठ ने जो आदेश दिया है. वह सही है उसे बरकरार रखा जाए. डबल बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत एकल पीठ के आदेश पर अपनी मुहर लगाते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया है.

क्या है पूरा मामला:बता दें कि छठी जेपीएससी के रिजल्ट निकालने के बाद और असफल अभ्यर्थियों ने इस रिजल्ट को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट के एकल पीठ संजय कुमार द्विवेदी की अदालत नें छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के इस रिजल्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पेपर वन का अंक पूर्णांक में जोड़ना गलत है इसलिए यह रिजल्ट रद्द कर दिया जाए. उसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई.

Last Updated : Feb 23, 2022, 12:05 PM IST

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