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झारखंड अनलॉक 1.0: चलेंगे ऑटो और रिक्शा, खुलेंगी जेवर की दुकान, धार्मिक स्थल और मॉल को नहीं मिली इजाजत - Government decided to open shops in urban area

वैश्विक महामारी कोरोना के तहत लॉकडाउन 4 फेज के बाद झारखंड सरकार ने अब शहरी इलाकों में ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चलाने की अनुमति दी है. राज्य के सभी जिलों में कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शहरी इलाकों में रेस्तरां खोलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन वहां से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी या सामान पैक करा कर ले जाया जा सकेगा. वहीं ब्यूटी पार्लर पर भी ताला लटके रहेंगे, साथ ही राज्य के धार्मिक स्ठलों को खोलने की इजाजत नहीं मिली है.

open shops in urban area in jharkhand
शहरी क्षेत्रों में दुकाने खोलने का निर्णय

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Published : Jun 1, 2020, 8:44 PM IST

Updated : Jun 1, 2020, 8:51 PM IST

रांचीः वैश्विक महामारी कोरोना के तहत लॉकडाउन 4 फेज के बाद झारखंड सरकार ने अब शहरी इलाकों में ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और मैनुअल रिक्शा चलाने की अनुमति दी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल की दुकानों को भी खोलने का निर्णय लिया है. राज्य के सभी जिलों में कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शहरी इलाकों में रेस्तरां खोलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन वहां से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी या सामान पैक करा कर ले जाया जा सकेगा.

झारखंड मंत्रालय
राज्य सरकार ने सभी छूट कंटेनमेंट से बाहर के इलाकों के लिए दी गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने गैरेज और मोटर वर्कशॉप, कैपिटल गुड, जेनरेटर, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी की दुकानों, फर्नीचर की दुकानों, किचन के सामने से जुड़ी वस्तुओं की दुकानों, टेलीविजन की दुकानों और उनके रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की इजाजत दी है.

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खुलेंगी जेवर की दुकान लेकिन बंद रहेगा ब्यूटी पार्लर
इतना ही नहीं राज्य सरकार ने महिलाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए गहनों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है. वहीं दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर और सैलून के मामले में सरकार ने कड़ाई बरती है. उन्हें खोलने की इजाजत नहीं मिली है. साथ ही सरकार ने कपड़ों की दुकानों और शॉपिंग मॉल को लेकर रियायत नहीं दी है. इतना ही नहीं सिनेमाघर और हमने बड़ी जगह को लेकर भी सरकार ने दरवाजे फिलहाल बंद रखे हैं आ गया.


मोबाइल सर्विस सेंटर, गाड़ी सर्विस सेंटर समेत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट, कंप्यूटर आदि गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के इलाके में चालू रहेंगी. साथ ही निजी कंपनियों के कॉल सेंटर में चालू रहेंगे. राज्य के मुख्य सचिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयर पर्सन सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख है कि ग्रामीण इलाकों में जिन गतिविधियों की इजाजत दी गई थी. उसके अलावा उपरोक्त गतिविधियों की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि झारखंड में देश के कोरोना संक्रमण से प्रभावित इलाकों से बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं इसलिए आर्थिक गतिविधियों को सुविधा के अनुसार खोलने का निर्णय लिया गया है.

Last Updated : Jun 1, 2020, 8:51 PM IST

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