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झारखंड के 50 हजार सिपाहियों के लिए खुशखबरी...मिलेगा एसीपी और एमएसीपी का लाभ

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 50 हजार सिपाहियों को वर्षों से लंबित एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है. झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से साल 2019 में याचिका दायर की गई थी. सरकार के इस निर्णय से सिपाहियों में उत्साह है.

policemen of Jharkhand will get  benefit of ACP
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Nov 18, 2021, 10:48 PM IST

रांची:झारखंड के 50 हजार सिपाहियों के लिए गुरुवार का दिन खुशखबरी भरा रहा. झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने राज्य के सिपाहियों को वर्षों से लंबित एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है. सरकार के इस निर्णय से सरकार के अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट को अवगत कराया. झारखंड पुलिस एसोसिएशन के द्वारा राज्य के सिपाहियों को एसीपी और एमएसीपी का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उसी याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने खुशी जाहिर की.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को मामले की जानकारी दी. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने राज्य में सिपाहियों को बकाया एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय ले लिया है. शीघ्र ही सभी को लाभ मिलेगा. सरकार के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में अदालत में जवाब पेश किया गया. सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त किया. वहीं उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि सरकार के लिए गए इस निर्णय संबंधी जो जवाब है वह उन्हें थोड़ी देर पहले ही मिली है. इसलिए उसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं. उन्हें इसे पढ़ने के लिए समय दी जाए. जिस पर अदालत ने उन्हें सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब को पढ़ने के लिए समय दी है और यह छूट दी है कि अगर उन्हें कुछ जवाब देना हो तो वह प्रतिउत्तर करें. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

पुलिस को मिलेगा एसीपी और एमएसीपी का लाभ

2019 में दायर की गई थी याचिका

झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से साल 2019 में याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के एकल पीठ में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से यह जानना चाहता कि क्यों नहीं उन्हें लाभ दिया गया है. सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिए गए. उसके बाद अदालत ने मामले में डीजीपी को हाजिर होकर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. उसके बाद सरकार ने अदालत को बताया कि सरकार ने लाभ देने के लिए निर्णय ले लिया है.

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