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बेटी की गवाही पर पिता को हुई उम्र कैद की सजा, पत्नी को जलाकर मारने का था आरोप

रांची में बच्ची की मां को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले करने के मामले में अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने बुधवार को पति सुकरा उरांव उर्फ सुकरा कच्छप को उम्र कैद की सजा सुनाई. सुनवाई के दौरान मृतका की बेटी प्रिया की गवाही को अहम माना गया.

life imprisonment
रांची सिविल कोर्ट

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Published : Feb 13, 2020, 2:58 AM IST

रांची: अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत ने बुधवार को 4 वर्ष की बच्ची की मां को केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले करने के मामले में पति सुकरा उरांव उर्फ सुकरा कच्छप को उम्र कैद की सजा सुनाई. घटना धुर्वा थाना क्षेत्र के तुपुदाना से जुड़ा हुआ है.

देखिए पूरी खबर

दोषी सुकरा कच्छप अक्सर पत्नी मैनी देवी से मारपीट करता था. 15 जुलाई 2018 की रात आपसी विवाद में पहले तो मैनी देवी को जमकर पीटा फिर हाथ पैर बांधकर शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे दिन 16 जुलाई को मृतिका के पिता को इसकी जानकारी मिली.

सुनवाई के दौरान मृतका की बेटी प्रिया की गवाही को अहम माना गया. उसने अदालत को बताया कि उसकी मां मैनी देवी की हत्या उसके पिता ने की. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि चारों बच्चियों की लीगल गार्जियन नाना मुंडा उरांव होंगे. इसके साथ ही डालसा को बच्ची के पुनर्वास का आदेश दिया है.

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