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बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले रांची कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को 6-6 माह की सजा

हजारीबाग बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले में रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 6-6 माह की सजा सुनाई है.

RANCHI COURT
रांची कोर्ट

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Published : Apr 16, 2022, 12:10 PM IST

Updated : Apr 16, 2022, 3:32 PM IST

रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. बड़कागांव गोलीकांड के एक मामले में रांची कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को 6-6 माह की सजा सुनाई है. जबकि अन्य पांच आरोपियों को पीआर बांड पर रिहा किया गया है. इस मामले में प्रशासन के द्वारा 2 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इससे पहले अब तक 13 मामले में फैसला आ चुका है. जिसमें बड़कागांव कांड संख्या 228/16 में योगेंद्र साव और निर्मला देवी को पहले ही 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.

ये भी पढ़ें:- बड़कागांव गोलीकांडः पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

क्या है पूरा मामला:साल 2015 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर साल 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया था. बड़कागांव थाना क्षेत्र के चिरूडीह में आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनों को रोक दिया. इसके बाद बड़कागांव इलाके की विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया. इसी बीच गांव वाले निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए. पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया. बाद में पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमे कुछ लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराये थे. इनमें11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं.

Last Updated : Apr 16, 2022, 3:32 PM IST

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