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वैसे उम्मीदवार जिनपर आपराधिक मामले हैं, राजनीतिक दल उनका ब्यौरा प्रकाशित करें: चुनाव आयोग

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Published : Oct 16, 2020, 5:49 PM IST

झारखंड की दो विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. ऐसे में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वैसे सभी उम्मीदवार जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उसका ब्यौरा दें.

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बैठक करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

रांची: झारखंड की दो विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वैसे सभी उम्मीदवार जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उसका ब्यौरा सार्वजनिक करें.

'ब्यौरा सार्वजनिक करें'

सारी जानकारी निर्वाचन विभाग के annexure-C-7 के प्रारूप में राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्र, सोशल मीडिया और राजनीतिक दल के वेबसाइट पर प्रकाशित करना है. इसके साथ- साथ annexure-C-8 में प्रतिवेदन चुनाव आयोग को भेजते हुए विभाग को अवगत कराना है.

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दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपने चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा करने के 48 घंटे के भीतर annexure-C-7 के प्रारूप में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें और 72 घंटे के अंदर विभाग को भी अवगत कराएं. झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है.

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