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चारा घोटाला मामला: चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 17 आरोपियों पर बुधवार को फैसला - रांची सिविल कोर्ट

चारा घोटाला से जुड़े आरसी 20A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले के दूसरे पूरक मामले में 17 आरोपियों पर 29 मई को फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का आरोप है.

सिविल कोर्ट, रांची

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Published : May 28, 2019, 11:31 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े आरसी 20A/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले के दूसरे पूरक मामले में 17 आरोपियों पर 29 मई को फैसला सुनाया जाएगा. मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में होगी.

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने पिछले सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है. चाईबासा कोषागार से लगभग 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 20 आरोपियों के खिलाफ बाद में आरोप पत्र दाखिल किया था.

लालू प्रसाद समेत 46 अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है
मामले की सुनवाई के दौरान ही तीन आरोपियों का निधन हो गया है, इन आरोपियों के खिलाफ पूरक अभिलेख के तहत मामले की सुनवाई चल रही है. वहीं मूल अभिलेख का निष्पादन सितंबर 2013 में हो चुका है. जिसमें लालू प्रसाद समेत 46 अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है.

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धोखाधड़ी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का आरोप
चाईबासा कोषागार के इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी और सरकारी पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. इस मामले में दवा आपूर्तिकर्ता अनिल कुमार सिंह, संजीव कुमार बासुदेव, मोहम्मद सईद, सलाउर्र रहमान सहित कुल 17 आरोपी हैं. मामले में 18 फरवरी 2019 को सूचक दिल्ली में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी अमित खरे की गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपियों के बयान दर्ज किया था.

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