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रांचीः हत्या मामले में कोर्ट ने 3 को सुनाई उम्रकैद की सजा, जमीन विवाद में 2013 में हुई थी हत्या

2013 में जमीन विवाद मामले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में सिविल कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया.

Court sentenced the accused of murder to life imprisonment
3 को सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Dec 18, 2019, 9:43 AM IST

Updated : Dec 18, 2019, 9:54 AM IST

रांची: राजधानी के सदाबहार चौक के पास साल 2013 में जमीन विवाद मामले में अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में मंगलवार को कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा दी, साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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घटना के संबंध में बताया जा रहा कि 1 अगस्त 2013 को अनिरुद्ध के भाई अजीत कुमार नायक को विनोद कुमार नायक ने फोन कर जमीन मामले में डील करने के लिए राजधानी रांची के सदाबहार चौक के पास बुलाया था. जहां उसने धोखे से अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

कोर्ट ने मामले में राम नायक, विजय नायक, धर्म नायक, सिकंदर नायक और अजय नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले को लेकर नामकुम थाना में 19/2013 दर्ज किया गया था. इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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वहीं, हत्या मामले के तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपियों में विनोद नायक लालू उर्फ संजय नायक और गुरुचरण नायक शामिल है. बताया जा रहा कि आरोपियों ने 1.78 एकड़ जमीन क्षेत्र के नाम पर शिव कुमार नायक की हत्या कर दी थी.

Last Updated : Dec 18, 2019, 9:54 AM IST

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