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कोर्ट के आदेश पर ऋचा को आपत्ति, कुरान की प्रतिलिपि बांटने पर शुरू हुई राजनीति

धर्म विशेष पर टिप्पणी मामले में ऋचा पटेल को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कोर्ट ने ऋचा को कुरान की 5 प्रतिलिपि बांटने की शर्त पर जमानत दी है.

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Published : Jul 16, 2019, 7:36 PM IST

ऋचा पटेल

रांची: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ऋचा को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त पर ऋचा को जमानत दी. इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है. ऋचा के घर प्रदेश भाजपा के लीगल सेल के कन्वेनर विनोद कुमार साहू पहुंचे और मामले पर बाचतीच की.

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अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा कि हालांकि अभी तक उनके पास कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन अगर आदेश में ऐसी कोई बात है तो वो इसे बदलने के लिए अपील दायर करेंगे. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ऋचा की ओर से जिस तरीके का कमेंट फेसबुक पर किया गया है, वो इतना गंभीर मामला नहीं था कि प्राथमिकी दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कोर्ट के इस शर्त पर पहले ही आश्चर्य जता चुके हैं. वहीं, इस मामले पर मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से लोग आहत महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी का कर्तव्य है कि सभी धर्म को सम्मान दें. उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्ची को सीख देनी थी तो बेहतर होता कि उस बच्ची को सिर्फ कुरान की 5 कॉपियां बांटने के बजाय अन्य धर्मों के ग्रंथों की भी कॉपियां बांटने को कहा जाता.

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