रांची:नाबालिग लड़की का अपहरण और फिर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी शेख गुड्डन को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. इसते साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी.
अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
रांची के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसे नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
20 years imprisonment for kidnapping and raping
जानकारी के अनुसार, अनगड़ा थाना क्षेत्र इलाके में 6 जून 2019 को नाबालिग लड़की सुबह 9:00 बजे तालाब में नहाने गई थी. इसी दौरान शेख गुड्डन ने उनका अपहरण किया कर लिया. शेख गुड्डन ने लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म को भी अंजाम दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 और बचाव पक्ष की ओर 1 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. दोनों पक्षों के गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.