जमशेदपुर: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के गुरमुख सिंह मुखे को झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी. गुरमुख सिंह मुखे पर सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हत्या की साजिश रचने का आरोप था.
सीतारामडेरा थाना के हरिजन बस्ती में एक वर्ष पहले झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला को गोली मारकर जख्मी किए जाने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त गुरुमुख सिंह मुखे को झारखंड हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गयी. घटना के समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चैयरमैन थे, जिन्हें बाद में गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था.