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सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के गुरमुख सिंह मुखे को मिली जमानत, हत्या की साजिश रचने के आरोप में गए थे जेल - झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के गुरमुख सिंह मुखे को जमानत दे दी. मुखे को 19 नवंबर को हत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Jharkhand High Court granted bail
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Dec 16, 2020, 5:08 PM IST

जमशेदपुर: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के गुरमुख सिंह मुखे को झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी. गुरमुख सिंह मुखे पर सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हत्या की साजिश रचने का आरोप था.

सीतारामडेरा थाना के हरिजन बस्ती में एक वर्ष पहले झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला को गोली मारकर जख्मी किए जाने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद अभियुक्त गुरुमुख सिंह मुखे को झारखंड हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गयी. घटना के समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के चैयरमैन थे, जिन्हें बाद में गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था.

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9 नवंबर 2019 को गुरचरण सिंह बिल्ला पर सीतारामडेरा थाना के सामने उस वक्त हत्या की नीयत से गोली मारी गयी थी, जब वे अपनी पत्नी के साथ सुबह में टहलने गए थे. मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने हत्या की साजिश रचने और हत्या की कोशिश में शामिल होने के आरोप में 19 नवंबर को मुखे को गिरफ्तार किया. इस संबंध में गुरुचरण सिंह बिल्ला की पत्नी गुरप्रीत कौर के बयान पर सीतारामडेरा पुलिस ने मुखे के अलावा अमरजीत सिंह अंबा और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था.

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