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मंत्री बन्ना गुप्ता ने सड़क दुर्घटना के नए नियम का प्रस्ताव किया पारित, मृतक के परिजनों को मिलेगा सहयोग राशि

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Published : Dec 20, 2020, 2:12 PM IST

जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सड़क दुर्घटना को लेकर नए नियम पारित किया है. सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को सहयोग राशि दिया जाएगा.

banna gupta passes new rule resolution on road accident in jamshedpur
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता

जमशेदपुर: झारखंड सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को एक लाख सहायता राशि देने की घोषणा की. जिसके बाद झरखंड के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री जमशेदपुर पहुंचे. जहां सरकार के इस नए फैसले को लेकर जगह-जगह स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया. पार्टी कार्यालय में स्वागत के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन में एक बच्ची की व्यथा सुनने के बाद इस नए नियम का प्रस्ताव पारित किए हैं.

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1 लाख का सहयोग राशि देने की घोषणाझारखंड में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को राज्य सरकार ने एक लाख का सहयोग राशि देने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री जमशेदपुर पहुंचे हैं. जहां सरकार के लिए गए नए फैसले के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. पार्टी कार्यालय में कांग्रेस जिला कमिटी ने पगड़ी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

सड़क दुर्घटना पर सहायता की जरूरत
इस दौरान सरकार के प्रस्तावित नए फैसले का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जिसके बाद मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान परिवार की एक बच्ची ने कहा कि उसकी पढ़ाई अब कैसे होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्ची की व्यथा सुनने के बाद उनके मन में यह ख्याल आया कि ऐसी सकंट आने पर सरकार को सहयोग करने की जरूरत है.

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अब सड़क दुर्घटना में मिलेगा मुआवजा

उन्होंने बताया कि सरकार जब सर्पदंश और नाव पलटने पर मुआवजा राशि देती है तो सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को भी सहयोग करने की जरूरत है. जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने अपनी मन की बात कही. जिसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य में सड़क दुर्घटना में किसी की भी मौत होने पर उसके परिजन को राज्य सरकार एक लाख का सहयोग राशि प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र या पुलिस डायरी की कॉपी का प्रमाण पत्र जमा देने के बाद 3 दिन के अंदर सहयोग राशि दे दी जाएगी. इस नए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है.

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