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पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में 28 को आएगा हाई कोर्ट का फैसला, हजारीबाग न्यायालय ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को ठहराया था दोषी

बिहार मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य पर शुक्रवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश फैसला नहीं आ पाया. इस मामले में अब 28 अगस्त को फैसला आएगा.

Former MLA Ashok Singh murder case will be decided on August 28
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह

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Published : Aug 21, 2020, 1:33 PM IST

Updated : Aug 21, 2020, 3:01 PM IST

हजारीबाग: पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दलील को सुना. अब 28 अगस्त को इस मामले मैं फैसला आएगा.

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बिहार के मशरख के पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग जेल में बंद पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और अन्य पर शुक्रवार को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन किसी कारण फैसला नहीं आ पाया. फैसला अब 28 अगस्त को आएगा. यह जानकारी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवाल ने दी. पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हैं. हजारीबाग न्यायालय ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में 18 मई 2017 को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी. इस पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

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बता दें कि तीन जुलाई 1995 को पटना में विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी. अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड के हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था.

Last Updated : Aug 21, 2020, 3:01 PM IST

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