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पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास, सात वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में अदालत ने सुनायी सजा - गिरिडीह न्यूज

हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कजरो में हुई थी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सजा सुनायी है.

murder case in Giridih
सात वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को आजीवन कारावास

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Published : Jul 6, 2022, 9:14 PM IST

गिरिडीहःजमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले में बुधवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने सुनायी है. अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कजरो निवासी बिनोद यादव के हत्या में दोषी प्रकाश यादव, द्वारिका यादव, दिनेश यादव, फाल्गुनी यादव एवं भरत यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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इन दोषियों को हत्या के अलावे अन्य दो धाराओं में दो साल और एक साल कारावास की सजा दी गयी है. साथ ही पांचों को लगभग 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जिन लोगों को दोषी माना गया है, वह सभी आपस में रिश्तेदार हैं. इसमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं. बता दें कि 4 जुलाई को ही अदालत ने इस मामले में पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया था और न्यायिक हिरासत में लेते हुए गिरिडीह केंद्रीय कारा भेज दिया था. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित किया था.

यह मामला लगभग सात साल पुराना है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कजरो गांव की घटना है. 16 जून 2015 की सुबह लगभग छह बजे की थी. हरिहर यादव की शिकायत पर इस मामले में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. हरिहर यादव ने कहा था कि उसका भाई विनोद घर के पास हो रहे अवैध निर्माण को रोकने गये थे. इसी दौरान पांच लोग जबरन उनके जमीन पर खूटा गाड़ कर अवैध निर्माण की तैयारी कर रहे थे. इसका विरोध विनोद ने किया तो फाल्गुनी यादव ने तेज हथियार भुजाली से पैर और हाथ हमला कर जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद प्रकाश यादव, द्वारिका यादव, दिनेश यादव, फाल्गुनी यादव और भरत यादव मिलकर पिटाई करने लगे. गंभीर रूप से घायल विनोद का इलाज के दौरान मौत हो गई.

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