धनबाद: उपायुक्त की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई. बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार से राहत के लिए मुआवजा प्राप्त करने के 70 प्रस्तावों की समीक्षा की गई.
समीक्षा के पश्चात उपायुक्त ने कहा कि मुआवजा के लिए पीड़ित व्यक्ति से आधार कार्ड, बैंक खाता और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है. जाति प्रमाण पत्र को अंचल अधिकारी से सत्यापित कराना है. समीक्षा के दौरान तीन असंज्ञेय मामलों के लिए उपायुक्त ने विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया. इसके साथ ही हर 3 माह में बैठक करने तथा कुछ लंबित मामलों की रिपोर्ट संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.