चाईबासा: झारखंड राज्य से बाहर गए स्ट्रैंडेड श्रमिक बंधु को प्राथमिकता के आधार पर जिले में वाहन सेल का गठन करते हुए बस के माध्यम से लाने की व्यवस्था की गई है. पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में राज्य से बाहर गए स्ट्रैंडेड श्रमिक बंधु को प्राथमिकता के आधार पर बस के माध्यम से लाए जाएंगे जिसके लिए जिले में वाहन सेल का गठन किया गया है.
उपायुक्त ने बताया कि आने वाले सभी लोगों को वर्तमान में रह रहे स्थान पर स्वास्थ्य जांच के उपरांत जिले में प्रवेश स्थान यथा जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए जगन्नाथपुर तथा चाईबासा/ चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र हेतु चाईबासा केंद्र पर चिकित्सा टीम के द्वारा पुनः जांच करने के बाद होम क्वॉरेंटाइन में रहने के निर्देश के साथ उन्हें उनके गांव-घर तक पहुंचाया जाएगा.
दूसरे राज्य के सीमा में प्रवेश करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय से निर्गत होगा पास
उपायुक्त की ओर से सभी व्यक्ति जो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं या अपने परिवार जो दूसरे राज्यों में हैं उन्हें वापस जिले में लाना चाहते हैं. वैसे सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि झारखंड राज्य से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर पास प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि संपूर्ण तालाबंदी के दौरान स्वास्थ्य संबंधित यात्रा के दौरान निर्गत होने वाले पास की तर्ज पर ही व्हाट्सएप के माध्यम से पास निर्गत किया जाएगा.
राज्य के अंदर के जिलों से आने के लिए एसडीओ के स्तर से किया जाएगा पास निर्गत
उपायुक्त ने जानकारी दी कि झारखंड राज्य के अंदर के दूसरे जिलों में फंसे व्यक्ति/ परिवार/ पर्यटक को अपने निजी वाहन की व्यवस्था और वाहन में अधिकतम दो व्यक्ति के साथ यात्रा करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आप अपना आवेदन अपने क्षेत्र के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि जिले के तीनों अनुमंडल के एसडीओ सहित सुदूरवर्ती प्रखंड होने के कारण मनोहरपुर, आनंदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से भी आवश्यकतानुसार पास निर्गत किए जाएंगे. जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक अलगाव के तहत् जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवेदन करने के उपरांत 24 से 48 घंटे के अंदर पास जारी किया जाएगा.
आवेदन में गलत जानकारी देने पर एफआईआर दर्ज करते हुए की जाएगी कानूनी कार्रवाई
उपायुक्त अरवा राजकमल ने यह स्पष्ट किया है कि पास का उपयोग केवल और केवल राज्य/जिला से बाहर फंसे हुए श्रमिक बंधुओं को वापस अपने राज्य/ जिला में आने-जाने के लिये निर्गत किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में दिए गए आवेदन के घोषणा पत्र में उल्लिखित जानकारी के विरुद्ध किसी अन्य कार्य में पास का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे तो संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए वाहन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.