रांची: गुरुवार को दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के जज एसके पांडे की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अजय कुमार को धारा-376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 29 मई को ही आरोपी को दोषी करार दिया था.
दुष्कर्म के मामले में युवक को 7 साल की सजा, शादी का झांसा देकर बनाता था शारीरिक संबंध
दुष्कर्म से जुड़े एक मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के जज एसके पांडे की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी अजय कुमार को धारा-376 में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
रांची सिविल कोर्ट
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. यह मामला खलारी थाना कांड संख्या 51/17 दिनांक 27 जून 2017 से जुड़ा हुआ है. दोषी के खिलाफ युवती ने मामला दर्ज कराया था. युवती के अनुसार खलारी का युवक पिछले 4 सालों से उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और बाद में वह शादी से मुकर गया. पीड़ित युवती हड़िया बेचकर किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रही थी.