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कथित भूख से मौत मामले में कार्रवाई, लातेहार DC, SDO और BSO को शो कॉज

लातेहार में 65 वर्षीय वृद्ध रामचरण मुंडा की भूख से कथित मौत मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के खाद्य सचिव अमिताभ कौशल ने लातेहार के डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में शो-कॉज जारी किया है.

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Published : Jun 10, 2019, 9:32 PM IST

फाइल फोटो

रांची: लातेहार में 65 वर्षीय वृद्ध रामचरण मुंडा की भूख से कथित मौत मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के खाद्य सचिव अमिताभ कौशल ने लातेहार के डिप्टी कमिश्नर को इस मामले में शो-कॉज जारी किया है. इसके साथ ही एसडीओ सह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, महुआडांड़ के एसडीओ और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर को भी शो कॉज जारी किया गया है.


बता दें कि पिछले हफ्ते लातेहार के महुआडांड़ प्रखंड में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत कथित तौर पर भूख से हो गई थी. इसके बाद राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने जिले का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी. उसके बाद दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी मंत्री ने दिए थे. निर्देश के बाद विभागीय सचिव ने निदेशक खाद्य संयुक्त सचिव को जांच के लिए भेजा और दोनों अधिकारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार यह कार्रवाई की है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्री ने सोमवार की देर शाम से संबंधित संचिका पर अपने दस्तखत कर दिए हैं.


भूख से कथित मौत का ये पहला मामला नहीं
राज्य में भूख से मौत को लेकर हुए कथित मौत का यह पहला मामला नहीं है. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं. अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 4 साल में अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत कथित तौर पर भूख की वजह से हुई है. सिमडेगा की संतोषी कुमारी की मौत को लेकर झारखंड सरकार के पूरे देश में किरकिरी भी हुई थी.


परिभाषित करने को लेकर बानी थी कमिटी
भूख से मौत को परिभाषित करने को लेकर राज्य सरकार ने एक कमिटी भी बनाई थी. इसे अलग-अलग केस स्टडी के आधार पर भूख से मौत को परिभाषित करने की जिम्मेदारी दी गई थी. कमेटी ने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. बता दें कि राज्य सरकार ने इस तरह की अस्वाभाविक मौतों पर पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया है. सरकार ने साफ किया है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चीजें साफ नहीं होंगे तब तक इस तरह की मौत को भूख से मौत की संज्ञा नहीं दी जा सकती है.

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