रांची: दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है. सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर फैसला 21 जून को सुनाई जाएगी.
हत्या के आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 21 जून को सुनाई जाएगी सजा
दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी पति प्रदीप कुमार यादव को अदालत ने दोषी ठहराया है. सुनवाई के बाद दोषी प्रदीप कुमार यादव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. मामले में एजेसी-3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है.
दरअसल, यह मामला मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. आरोपी पति ने अपनी पत्नी अनिमा कुमारी की हत्या शादी के महज कुछ ही दिन बाद दहेज की मांग को लेकर कर दिया था. आरोपी पति शव को एक कुएं में फेंक दिया था. इस संबंध में मृतका के पिता बिरजू प्रसाद यादव को जैसे ही खबर की जानकारी हुई उन्होंने मैक्लुस्कीगंज थाने में मामला दर्ज कराया. इसमें अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही 4 लाख कैश और एक कार की मांग कर रहा था. नहीं देने पर उनकी बेटी को प्रताड़ित का धमकी भी दे रहा था. मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी ने अपने पत्नी का दहेज के प्रलोभन में हत्या कर दिया. इस मामले में आरोपी जमानत पर बाहर था, जिसे मंगलवार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल की चारदीवारी में भेज दिया है.