रांचीः निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अलग से बैंक एकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा की चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को नॉमिनेशन फाइल करने से 1 दिन पहले एक अलग बैंक खाता खोलना है. जिसकी सूचना उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देनी है.
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थी का खाता खोला जाना है. अगर किसी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है तो संबंधित क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर अफसर इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन व्यय का एकाउंट मेंटेन करने के लिए अभ्यर्थी खुद अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता खुल सकते है, लेकिन यह बैंक खाता परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं खोला जाना है.