शिमला: मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवम्बर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. नगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंटस एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा. (Himachal Pradesh Assembly Elections)
अधिसूचना के अनुसार उन कर्मचारियों, जो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, को मतदान के एक दिन पूर्व विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा लेकिन उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी ने अपना वोट डाला है. इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए वैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है. इसी तरह की अधिसूचना भारत सरकार के ईपीएफओ तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भी जारी की गई है.