शिमला: हिमाचल में आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने पर राज्य सूचना आयोग ने निजी विश्लविद्यालय को जुर्माना लगाया है. प्रदेश में यह पहली बार है जब आरटीआई एक्ट की अवहेलना करने पर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जुर्माना लगाया गया हो.
बता दें कि राज्य सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय को 7 दिन में जानकारी देने के आदेश दिए और आरटीआई का जवाब समय पर न देने पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
याचिकाकर्ता के अनुसार मानव भारती यूनिवर्सिटी ने दायर आरटीआई का दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक कोई जवाब नहीं दिया और जब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा, तो भी विश्वविद्यालय आयोग के सामने नहीं आया.