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Himachal Contract Recruitment: हिमाचल में नहीं बदलेंगे अनुबंध भर्ती के नियम, कैबिनेट में लिए फैसले को फिलहाल होल्ड करेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार अनुबंध भर्ती के नियम में किए गए संसोधन पर फिलहाल होल्ड करेगी. प्रदेश में अनुबंध भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार ने अब पुराने नियमों के आधार पर भर्तियां करने का फैसला लिया है. पढ़िए पूरी खबर...(Himachal contract recruitment) (contract recruitment rules will not change in Himachal)

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Published : Jul 23, 2023, 5:56 PM IST

शिमला:हिमाचल में अनुबंध भर्तियों के पुराने नियम ही रहेंगे. राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार नई भर्ती नियमों को फिलहाल होल्ड रखेगी. कैबिनेट ने पूर्व में फिक्स वेतन के आधार पर करने के लिए अनुबंध भर्तियां के नियम में बदलाव किया था, लेकिन अब सरकार ने कैबिनेट के इस फैसले पर रोक लगाई है. इसके बाद अब पुराने नियमों पर ही भर्तियां की जाएंगी. मुख्य सचिव की ओर से इस बारे में कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं. अब कार्मिक विभाग पुराने नियमों के आधार पर लोक सेवा आयोग को भर्तियों की रिक्विजिशन भेजेगा.

प्रदेश में अनुबंध भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार ने पुराने नियमों के आधार पर भर्तियां जारी रखने का फैसला लिया है. हालांकि, इससे पहले सरकार अनुबंध नियम में भर्तियां करने का फैसला किया था. कैबिनेट की अप्रैल माह में हुई बैठक में अनुबंध नियुक्ति नियमों के संशोधन किया था, इसमें प्रावधान था कि अनुबंध की नियुक्तियां फिक्स वेतन के आधार पर होगी.

इसके बाद इसकी फाइल विधि विभाग, वित्त विभाग के पास भी भेजी गई. ऐसे में नए नियमों के तहत भर्तियां करनी की तैयारी थी. इसके तहत फिक्स वेतन के आधार पर भर्तियां की जानी थी. यह भी प्रावधान किया था कि सभी विभाग नई नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेंगे जो कि वित्त और कार्मिक विभाग से नई शर्त पर चर्चा करेने के बाद ली जाएगी, लेकिन अब सरकार ने वर्तमान नियमों को जारी रखने का फैसला लिया है. इसके लिखित आदेश मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक विभाग और सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी किए गए हैं. इसके बाद विभिन्न विभाग भर्तियों के लिए रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेज सकेंगे.

शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में हो सकेगी भर्तियां: पुराने नियमों को जारी रखने के सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भर्तियां हो सकेगी. शिक्षा विभाग में करीब 6000 शिक्षकों भर्ती की जानी है, जो कि नियमों में संशोधन के कारण रूक गई थी. शिक्षा विभाग अब इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग के माध्यम से करवा सकेगा. इसके अलावा अन्य विभागों में भी भर्तियां शुरू की जा सकेंगी. इससे नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी.

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