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केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई वाहन दस्तावेजों की वैधता, जानिए लोगों की क्या है राय

केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है. इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 में समाप्त हो गई थी.

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Published : Jun 17, 2021, 6:21 PM IST

Updated : Jun 17, 2021, 6:42 PM IST

शिमलाः केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने अधिकारियों को यह सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ाया जाए.

इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 में समाप्त हो गई थी. इससे पहले यह तारीख 5 बार बढ़ाई जा चुकी है. मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टर और विभिन्न संगठनों को इसका फायदा मिल सके.

जल्द से जल्द अधिसूचना लागू करें प्रदेश सरकार

केंद्र सरकार की ओर से जारी इस एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इस फैसले का उन्हें फायदा मिलेगा. न केवल टैक्सी संचालक बल्कि आम लोग भी इसका फायदा ले सकेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले जारी की गई एडवाइजरी के बावजूद पुलिस ने टैक्सी चालकों के चालान किए. ऐसे में उन्होंने यह मांग की है कि सरकार इस अधिसूचना को जल्द से जल्द लागू करे, ताकि सभी को इसका फायदा मिले.

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सरकार से अन्य टैक्स में भी राहत की मांग

राजधानी शिमला में टैक्सी संचालन करने वाले अस्ताख और सनी ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस निर्णय का सभी को फायदा मिलेगा. साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि संकट के समय में अन्य राहतें भी दी जाए, ताकि वह भी अपने घर परिवार का गुजर-बसर कर सके.

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Last Updated : Jun 17, 2021, 6:42 PM IST

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