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भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, जानिए क्या है पूरा मामला

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Published : Oct 28, 2022, 4:24 PM IST

Updated : Oct 28, 2022, 4:33 PM IST

भाजपा प्रदेश आलाकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. (Prem Singh Draik terminated from BJP for 6 years)

Prem Singh Draik terminated from BJP
प्रेम सिंह ड्रैक पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित.

शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में है. पार्टी के आलाकमान एक ओर बागियों को मनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई भी की जा रही है. भाजपा प्रदेश आलाकमान ने वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व IAS प्रेम सिंह ड्रैक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया गया है. (Prem Singh Draik terminated from BJP for 6 years) (Himachal Assembly Elections 2022)

प्रेम सिंह ने कौल सिंह नेगी पर लगाया था ये आरोप: दरअसल बुधवार, 26 अक्टूबर को रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि तहसीलदार रामपुर ने भाजपा प्रत्याशी कौल सिंह नेगी को जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया है वह सरासर गलत और गैर कानूनी है. तहसीलदार रामपुर ने यह कार्य अपने कार्य क्षेत्र से बाहर होकर किया है. ऐसा लगता है कि यह प्रमाण पत्र मिली-जुली भगत से दिया गया है. तहसीलदार रामपुर को कौल सिंह नेगी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार सीधे तौर पर मंजूर नहीं करना चाहिए था. ज्यादा से ज्यादा उनका प्रमाण पत्र का प्रार्थना तहसीलदार या एसडीएम निचार को ट्रांसफर करना चाहिए था. क्योंकि एससी एसटी के प्रमाण पत्र उसी जगह से मिलते हैं, जहां पर व्यक्ति की वंशावली और बाप, दादा की पुश्तैनी जमीन हो. क्योंकि ऐसे प्रमाण पत्र कागजात माल के आधार पर दिए जाते हैं.तहसीलदार रामपुर ने कौल सिंह को यह प्रमाण पत्र देकर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर का कार्य किया है.

प्रेम सिंह ड्रैक पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित

इसके साथ ही प्रेम सिंह डरैक ने कहा कि 17 अक्टूबर को तहसीलदार रामपुर को अपने फैसले को रिव्यू करने के बारे में प्रार्थना पत्र दिया गया था. इसका जवाब न आने पर 25 अक्टूबर को इसका रिमाइंडर भी दिया गया. उन्होंने कहा कि यह मामला नॉमिनेशन के जांच पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा. अगर फिर भी गौर नहीं किया गया तो यह मामला अदालत में भी ले जाया जा सकता है.

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Last Updated : Oct 28, 2022, 4:33 PM IST

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