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इस दिन तक 'लालपरी' की बिक्री पर प्रतिबंध, ठेके और बार मालिकों को सख्त निर्देश जारी

निर्वाचन आयोग ने शराब विक्रेताओं को शुक्रवार 6 बजे के बाद अपने ठेके और बार बंद रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर रविवार शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया है.

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Published : May 18, 2019, 4:01 AM IST

Updated : May 18, 2019, 11:15 AM IST

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शिमला: मतदान से 48 घंटे पहले शुक्रवार शाम छह बजे प्रचार थम गया. प्रचार के आखिरी दिनों में भाजपा व कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाते हुए गुरुवार को भाजपा की ओर से गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कुल्लू में चुनावी जनसभा की, वहीं शुक्रवार को राहुल गांधी ने सोलन में पीएम मोदी को निशाने पर लिया. मतदान के दिन के लिए चुनाव आयोग और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है.

निर्वाचन आयोग ने शराब विक्रेताओं को शुक्रवार 6 बजे के बाद ठेके और बार बंद रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर रविवार शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया है. शिमला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर जिले में सख्त निर्देश भी जारी किए हैं. शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ लगती सभी पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के तीन किलोमीटर अंदर तक भी शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है.

राजेश्वर गोयल, निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी, शिमला

प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव आयोग के निर्देश पर इस संबंध में सभी शराब विक्रेताओं और डिस्टिलरियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. सूबे में 26 डिजिटलरी (शराब के प्लांट) पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं.

शिमला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि मतदान होने के 48 घंटे पहले जिला में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. ये निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए लिया गया है. इसके तहत न तो शराब की बिक्री होगी और न ही होटल, बार, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थलों पर शराब उपलब्ध होगी. इसके अलावा 23 मई को भी ड्राई डे घोषित होगा. उस दिन मतों की गिनती होनी है, जिसके लिए शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

Last Updated : May 18, 2019, 11:15 AM IST

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