कुल्लू: अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन की अंतिम तिथि अब 5 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है.
जिला कल्याण अधिकारी समीर कुमार ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे इन वर्गों के परिवारों या इन्हीं वर्गों के दो लाख रुपये अथवा इससे कम सालाना आय वाले परिवारों के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए.
बता दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा़ वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन के लिए ये योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत डीसीए कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास और पीजीडीसीए के लिए स्नातक रखी गई है.
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभाग डीसीए या पीजीडीसीए का एक वर्षीय कोर्स मुफ्त करवाता है. कोर्स की अवधि के दौरान एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है. दिव्यांगों को 1200 रुपये छात्रवृति मिलती है.
कोर्स पूरा होने पर प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान भी 1500 रुपये का भत्ता दिया जाता है. दिव्यांगों को 1800 रुपये भत्ता मिलता है.इच्छुक युवा अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण कार्यालय में विभिन्न दस्तावेजों जैसे- दसवीं, बारहवीं और स्नातक के प्रमाणपत्रों, हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं.
उच्च शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त कम्पयूटर संस्थान से 6 माह से अधिक का कम्पयूटर कोर्स करने वाले या इतनी अवधि का टंकण कोर्स करने वाले आवेदकों को प्रमाण पत्र संलग्न करने पर क्रमशः दो-दो अतिरिक्त नंबर चयन प्रक्रिया में प्रदान किए जाएंगे.