कांगड़ा: जिला कांगड़ा में सभी नागरिक जो कि कोविड-19 टीकाकरण के योग्य हैं, जिन्हें एक डोज लगी है और दूसरी डोज के लिए 84 दिन की समय अवधि पूरी हो चुकी है, ऐसे लोगों को पंचायत स्तर पर चिन्हित किया जाएगा. उनका कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा. कांगड़ा उपायुक्त डॉ.निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनमानस के कल्याण के लिए आदेश पारित किए हैं.
उपायुक्त ने बताया कि जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा, टीकाकरण केन्द्र, पंचायत एवं विकास खंड वार कोविड-19 टीकाकृत व्यक्तियों की सूची को बनाना सुनिश्चित करेंगे. डॉ.निपुण जिंदल ने बताया कि जिला परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा सूची को सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ साझा करेंगे. जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह सूची उपलब्ध करवाएंगे. जो सभी व्यक्तियों को कॉल करना सुनिश्चित करेंगे तथा उनसे पूछेंगे कि क्या उन्हें कोविड-19 की दोनों डोज लग चुकी है या नहीं. इस जानकारी को प्रारूप के माध्यम से जिला परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नियमित रूप से साझा करेंगे.
डीसी ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केन्द्र में निर्धारित टीकाकरण कैंप के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे. ऐसे सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करेंगे, जो कोविड-19 के टीके की प्रथम खुराक लगने के बाद दूसरी खुराक के लिए निर्धारित 84 दिन की समय अवधि पूरी होने के उपरांत भी निर्धारित तारीख पर टीकाकरण के लिए उपस्थित नहीं हुए.