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कर्फ्यू: जिला कांगड़ा में नियमों का उल्लंघन करने पर अब तक 118 मामले दर्ज

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Published : Apr 11, 2020, 4:48 PM IST

कांगड़ा में भी प्रसाशन द्वारा इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं. प्रदेश में सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बाहर निकने की अनुमति नहीं है. लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक जिला में 118 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें होम क्वारंटाइन तोड़ने, कर्फ्यू उल्लंघना, आवश्यक वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने, तब्लीगी जमात के लोग जिन्होंने समय पर अपनी सूचना न देने वाले लोग शामिल हैं.

violation of rules in Kangra
उलंघन करने पर अब तक 118 मामले दर्ज.

धर्मशाला: इस वक्त पूरी दुनिया मे कोरोना महामारी फैली हुई है. वहीं, जिला कांगड़ा में भी प्रसाशन द्वारा इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं. प्रदेश में सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बाहर निकने की अनुमति नहीं है.

कर्फ्यू के दौरान अगर इस दौरान कोई शख्स नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है. एसपी विमुक्त रंजन ने जानकारी देते हुए कहा कि मैक्लोडगंज में शुरू में ही एक व्यक्ति की मौत हुई थी जो बाद में कोरोना पॉजीटिव पाया गया था, तब से मैक्लोडगंज को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है.

वीडियो.

लोगों को मैक्लोडगंज आने-जाने की मनाही है, आवश्यक वस्तुएं हों या दवाइयां मैक्लोडगंज में ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं. दूसरा गंगथ का एरिया में रपड़ और करियाल गांव हैं, जहां हाल ही में एक व्यक्ति तबलीगी जमात का आया था.

उसके कॉन्टेक्ट में आए लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, सब निगेटिव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने उस एरिया को भी पूरी तरह लॉकडाउन में रखा है. वहां भी किसी को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं है. जो भी वस्तुएं चाहिए, संबंधित क्षेत्रों के लोगों को वहीं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

एसपी विमुक्त रंजन ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक जिला में 118 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें होम क्वारंटाइन तोड़ने, कर्फ्यू उल्लंघना, आवश्यक वस्तुओं के अधिक दाम वसूलने, तब्लीगी जमात के लोग जिन्होंने समय पर अपनी सूचना न देने वाले लोग शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त 30 के लगभग गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं. यह सभी मामले आईपीसी की धारा-188, 269 और 270 के तहत दर्ज किए गए हैं.

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