हमीरपुरःप्रदेश सरकार की ओर से शुक्रवार से कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्णय के बाद डीसी हमीरपुर में भी ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक हमीरपुर जिला में जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी. डीसी हमीरपुर ने कहा कि यदि बिना किसी कारण के 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टि से जारी किए गए आदेश
डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जिला में बाजारों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रखा गया था. वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लागू किया जा रहा है. इसके तहत अतिरिक्त बंदिशें भी लागू की जाएंगी.