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अब माल वाहक वाहन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल: डीसी बिलासपुर

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Published : Oct 28, 2020, 5:44 PM IST

Updated : Oct 28, 2020, 9:52 PM IST

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर में वर्ष 2020-21 की चौथी जिला स्तरीय बैठक उपायुक्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में हुई. कुल परियोजना लागत 2.54 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें 1.18 करोड़ रुपये का अनुदान बैकों की ओर से ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जाने के पश्चात दिया जाएगा.

उपायुक्त रोहित जम्वाल
उपायुक्त रोहित जम्वाल

बिलासपुर:मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर में वर्ष 2020-21 की चौथी जिला स्तरीय बैठक उपायुक्त रोहित जम्वाल की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कुल 21 ऋण प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गए, जिनमें से समिति की ओर से सभी प्रकरणों की समीक्षा करने के बाद अनुमोदित कर दिया गया.

इनमें कुल परियोजना लागत 2.54 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें 1.18 करोड़ रुपये का अनुदान बैकों की ओर से ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जाने के पश्चात दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अब तक कुल 180 ऋण प्रकरण बैंकों की ओर से स्वीकृत किए गए, जिनमें 35 करोड़ रुपये का निवेश और 7.96 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक जिला में कुल 89 इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिनमें 3.30 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है.

उपायुक्त ने बैंको से कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अब सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक के माल वाहक एवं मोबाईल फूड वैन भी शामिल किए गए है. उन्होंने कहा कि बैंक अपने स्तर पर भी लोगों को इस बारे में जागरूक करे.

महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र प्रोमिला शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक उद्यमी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पूरा लाभ उठाने हेतु उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं.

प्रोमिला शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप सर्विस गतिविधियां व व्यापार से संबंधित छोटे माल वाहक वाहन, मोबाइल फूड वैन और सामान ढोने के वाहन भी शामिल है.

उद्योग केंद्र प्रोमिला शर्मा ने बताया कि अपना रोजगार चलाने के इच्छुक योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18-45 वर्ष के मध्य हो उनको संबंधित बैंको के माध्यम से 60 लाख रूपये तक का ऋण व वितीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी.

उपायुक्त ने बताया कि प्लांट व मशीनरी पर निवेश किए गए 40 लाख रुपये पर विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत व अन्य को 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त 3 सालों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रदान किया जाएगा.

Last Updated : Oct 28, 2020, 9:52 PM IST

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