सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सोलन जिला में तुरंत प्रभाव से धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान या किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे.
जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिला में किसी भी स्थान पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्ध सैलिक बलों, कार्य पर तैनात सरकारी या अर्द्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक इकाइयों के अन्दर और बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे. निजी कारों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे. परिवहन निगम की बसों व निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों.