शिमला: हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) पिछले डेढ़ वर्षों से (HP Real Estate Regulatory Authority) कोविड महामारी के संकट काल के वाबजूद पूर्णतः कार्यशील है. वेबैक्स के माध्यम से 260 से अधिक सुनवाई की जा चुकी है, जिससे हितधारकों के लिए कोविड महामारी के दौरान अपने घर या कार्यालय से मामलों को आगे बढ़ाना आसान हो गया है. इन मामलों में (RERA hearing cases through Webex) आवास आवंटियों को 6 करोड़ 55 लाख रुपये वापस करने के आदेश दिए गए हैं. इस राशि में से लगभग 76 लाख रुपये की राशि प्रमोटरों एवं बिल्डरों से पहले ही वसूल कर आवंटियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है.
रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित अपनी स्थापना के डेढ़ वर्षों के भीतर निष्पादन याचिकाओं का निपटान करने में देश के सभी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों में दूसरे स्थान पर है. पिछले डेढ़ वर्षों से कोविड महामारी के संकट काल के वाबजूद प्राधिकरण पूर्णत: कार्यशील है. प्राधिकरण द्वारा मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्राधिकरण ने ऑनलाइन सुनवाई करके बड़ी संख्या में मामलों के निर्णय लिए हैं. इससे पक्षकारों को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में नहीं आना पड़ता है. शिकायतों की सुनवाई वेबैक्स के माध्यम से की जा रही है.
आज तक नियमों के (himachal rera act) उल्लंघन पर बिल्डरों और प्रमोटरों से 35 लाख रुपये जुर्माना किया वसूल किया गया है. रेरा द्वारा प्लॉट, फ्लैट या भवनों की बिक्री के मामलों में घर के खरीददार के हितों के संरक्षण के लिए कुशल एवं पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाता है. बहुत ही कम समय में 38 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं और 52 एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है. इसके साथ-साथ प्राधिकरण ने पक्षों के बीच शिकायतों के मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल की है. इसके परिणामस्वरूप आवंटियों को 52 लाख रुपये वापिस कर दिए गए हैं.
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लघंन के लिए बिल्डरों एवं प्रमोटरों पर रिफंड के अलावा 2 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है. अभी तक आवंटियों द्वारा 14 याचिकाएं दायर की गई हैं और 9 याचिकाएं स्वत: संज्ञान से दर्ज की गई है. बिल्डरों और प्रमोटरों से कुल 35 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया.
प्राधिकरण ने विनियमन संख्या 2,4 और 5 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करने के लिए तैयार की है. ये त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के वेब पोर्टल (सार्वजनिक डोमेन) पर उपलब्ध हैं, इससे विभिन्न हितधारकों के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित होती है. आवंटी, घर खरीददार इन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से भूखण्डों (प्लाटों), घरों और अपार्टमेंट के निर्माण एवं विकास कार्य की प्रगति स्वत: आसानी से देख सकते हैं. वेबैक्स (RERA hearing cases through Webex) बैठकों के माध्यम से प्रवर्तकों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है.