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होटल खोलने के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश, इन बातों का रखना होगा ख्याल

हिमाचल में होटल इंडस्ट्री को खोलने के लिए जयराम सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. नए निर्देशों के अनुसार जो कारोबारी अपना होटल खोलना चाहते हैं, वह नियमों के तहत कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन पर्यटन गतिविधियों के लिए होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी. केवल प्रदेश के लोग ही होटलों में ठहर सकेंगे.

जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

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Published : Jun 15, 2020, 12:26 PM IST

शिमलाः कोरोना वायरस की महामारी के चलते हिमाचल में बंद होटल इंडस्ट्री को खोलने के लिए जयराम सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रदेश के लोग ही होटलों में ठहर सकेंगे. हिमाचल के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को होटलों में रुकने की इजाजत नहीं होगी.

वहीं, मेहमान के आने पर क्यूआर कोड से विवरण भरने की प्रक्रिया की जाएगी. पर्यटन विभाग के अनुसार जो कारोबारी अपना होटल खोलना चाहते हैं, वह नियमों के तहत कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन पर्यटन गतिविधियों के लिए होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी.

पर्यटन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार केवल आधिकारिक अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से आने वाले व्यक्तियों को रुकने की अनुमति होगी. साथ ही स्थानीय निवासी भी होटलों में ठहर सकते हैं.

होटलों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंध

होटलों में कोविड-19 से जुड़ी सुविधाएं जैसे हैंड सेनिटाइजर, मास्क, कूड़े के थैले, सफाई के लिए कैमिकल, थर्मल गन, दस्तानें और निजी सुरक्षा उपकरण होने जरूरी हैं. स्टाफ को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना होगा. स्वच्छता पर आधारित पोस्टर कमरों में भी लगाने होंगे.

अतिथि का निजी व यात्रा विवरण, स्वास्थ्य स्थिति और आईडी का रिकॉर्ड रखना जरूरी है. अतिथियों को जरूरी सावधानियां बरतने के लिए जागरूक करना होगा. स्वागत कक्ष और आसपास के कॉमन क्षेत्र में हाईपोक्लोराइड का नियमित छिड़काव जरूरी है. कोई आशंकित अतिथि यदि भाग जाए तो तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा.

अतिथि क्या करें, क्या न करें

अतिथियों को कमरे से बाहर मास्क का उपयोग जरूरी है. कमरे के अंदर कपड़े धोने की मनाही है. दूसरे कमरे के अतिथियों से ज्यादा मेल-मिलाप करने से बचें. सभी कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स और अन्य जरूरी प्रबंध अनिवार्य होंगे. अतिथियों के लिए रसोई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बार-बार हाथों की सफाई करें.

होटल स्टाफ के लिए गाइडलाइंस

होटल स्टाफ अनावश्यक रूप से कमरों में न जाएं. मेहमानों से दो मीटर की दूरी रखें. सेनिटाइजर और हैंडवाश का प्रयोग करें. हर समय मास्क पहनें रहें. लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें. सभी टच प्वांइट्स जैसे दरवाजे की नोब व हैंडल, स्विच, नलके इत्यादि को नियमित अंतराल में सोडियम हाईपोलोराइट केमिकल से साफ करें. कमरे की रोजाना सफाई के साथ मेहमान की इच्छानुसार चादरें बदली जाएं.

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कमरे की सफाई के दौरान मेहमान बिना किसी चीज को छुए बाहर लॉबी में ठहरे. कमरों की डीप क्लीनिंग के वक्त पीपीई किट का प्रयोग किया जाना चाहिए. रूम सर्विस को इंटरकॉम अथवा मोबाइल से सामान मंगवाया जाए.

मेहमान को कोई भी वस्तु निर्धारित दूरी अपनाते हुए और ट्रे के माध्यम से ही दी जाए. मानव सम्पर्क से बचने के लिए डिजिटाइज्ड प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए. स्टााफ की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जानी चाहिए.

होटल खोलने के पक्ष में नहीं होटलियर्ज

वहीं, दूसरी ओर हिमाचल होटलियर्ज यूनियन और होटल मालिक अभी होटल खोलने के पक्ष में नहीं हैं. प्रदेश में अभी पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में होटलों को खोलने का कोई लाभ होटलियर्ज को नहीं मिलेगा. होटल यूनियन का कहना है कि कोरोना वायरस का ज्यादा प्रभाव जून और जुलाई महीने में देखने को मिल सकता है.

ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वह अभी इस समय बाहर से पर्यटकों या अन्य लोगों को भी यहां हिमाचल में आने की अनुमति ना दें. अगर पर्यटक या अन्य लोग होटलों में रुकते हैं तो इससे होटल के स्टाफ के साथ ही अन्य लोगों को भी संक्रमण का खतरा होगा. अभी यही बेहतर है कि होटल बंद रखें जाए और उन्हें खोलने में जल्दबाजी सरकार ना दिखाएं.

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