शिमला:ब्रिटिश हुकूमत के समय शिमला में स्थापित सौ साल से भी पुराने आइस स्केटिंग रिंक को (Shimla Ice Skating Rink) खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. रिंक को खाली करने के लिए राज्य सरकार के युवा सेवाएं व खेल विभाग ने आदेश जारी किए थे. खेल विभाग के अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में रिंक को 14 सितंबर को खाली करने के लिए कहा गया था. मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अदालत ने खेल विभाग के आदेश पर रोक लगा दी.
हाईकोर्ट (Himachal High Court ) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद नगर निगम शिमला को निर्देश जारी किया वो आइस स्केटिंग रिंक के भीतर रखी सामग्री को लेकर विस्तार से अदालत को सूचित करे. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आइस स्केटिंग रिंक को सभी मौसमों के लिए विकसित करने को लेकर राज्य सरकार के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सौंपी गई है. इस पर अदालत ने मामले में पर्यटन विभाग को भी पक्षकार बनाया.
खंडपीठ ने पर्यटन विभाग के निदेशक को इस मुद्दे पर अदालत की सहायता के लिए 14 सितंबर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अब से शिमला आइस स्केटिंग रिंक के अंदर किसी भी तरह का कोई वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा. अदालत ने ये आदेश शिमला आइस स्केटिंग क्लब की एक याचिका पर पारित किए. क्लब प्रशासन ने आरोप लगाया है कि 3 सितंबर को खेल विभाग ने क्लब के सचिव को 10 दिनों के भीतर परिसर खाली करने और कब्जे को सौंपने के लिए एक पत्र जारी किया है.