कुल्लू: जिला कुल्लू की हुरंग पंचायत के धारा गांव में अनुसूचित जाति की महिला का अंतिम संस्कार रोकने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन 6 आरोपियों में पांच व्यक्ति सवर्ण जाति से और एक व्यक्ति एससी वर्ग का शामिल है.
एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने बुधवार देर शाम लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है. गौर रहे कि राज्यपाल की ओर से इस मामले का संज्ञान लेने के बाद जिला प्रशासन इस केस में फूंक-फूंक कर कदम रख रहा था, जिससे किसी स्तर पर कोई चूक न रह जाए.
दलित महिला का अंतिम संस्कार रोकने का मामला पुलिस प्रशासन की साख भी दांव पर होने के चलते डीएसपी मनाली दो दिन तक लगातार घटनास्थल पर गए. पुलिस ने पहले दिन मौके का मुआयना किया था तो दूसरे दिन ग्रामीणों के बयान कलमबंद किए गए. प्रथम दृष्टया मामले में पीड़ित के बयानों में तथ्य तर्क पूर्ण नजर आने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. हालांकि छठा आरोपी एसटी वर्ग का ही बताया रहा है. उस पर एससी, एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होंगी. उस पर भादंसं (भारतीय दंड संहिता) की अन्य धाराएं लग सकती हैं.
गौर रहे कि फोजल घाटी के धारा गांव में कुछ दिन पहले ही एक दलित महिला की मौत के बाद उसे श्मशान घाट में जलाने से रोक दिया गया था. बाद में परिजनों को उसका दाह संस्कार नाले में करना पड़ा. एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने छह आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, दूसरी ओर जिला कुल्लू के धारा गांव में अनुसूचित जाति की महिला के शव को श्मशान घाट में जलाने से रोकने के मामले को लेकर क्षत्रिय महासभा ने भी अपना बयान जारी किया है. क्षत्रिय महासभा का कहना है कि मृतक महिला के परिजनों को कुछ लोगों द्वारा बरगलाया गया है.