सोनीपतःहत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की (verdict in sonipat murder case) अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाया तो सजा को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा. दोषी का नाम रवि है, जो गांव सिवानका का रहने वाला है. ये मामला 9 अगस्त 2021 का है. जब रात को मजदूरी कर रवि (Sonipat district court verdict) घर लौटा था, तो उसके बड़े भाई सुनील से उसका झगड़ा हो गया था.
सोनीपत जिला अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
सोनीपत जिले के गांव सिवानका में हुई हत्या के दोषी को जिला अदालत ने (life imprisonment for murder in Sonipat) उम्रकैद की सजा और 5 हजार रूपए जुर्माना किया है. दोषी रवि ने अपने सगे भाई की चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी थी.
सुनील ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उसने अपने छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की. रवि ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना और तैश में आकर रवि ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. उसने सुनील के सिर और सीने में चाकू से वार किये. जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. हत्या करने के बाद रवि फरार हो गया था. जिसे बाद में बरोदा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हत्या का मामला रवि के बाप लख्मी ने ही बरोदा थाने में लिखवाया था.
लख्मी ने 10 अगस्त, 2021 को दी शिकायत में लिखा था की उसके 6 बेटे हैं, जिनमें से 4 उसके पास ही रहते हैं. उस रात उसके 28 साल के बेटे सुनील ने शराब पी रखी थी और जब रवि घर पहुंचा, तो किसी बात को लेकर उसने रवि के साथ झगड़ना शुरू कर दिया. पहले तो दोनों में जुबानी जंग हुई और फिर रवि ने चाकू से वार कर दिए, जिससे सुनील की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसके दूसरे बेटे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था. लगभग 1 साल से मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही थी और आज फैसले का दिन था.