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कैब ड्राइवर को किडनैप और लूटने वाले दोषियों को जिला अदालत ने दी 10 साल की सजा - कैब ड्राइव को इंसाफ

एक कैब ड्राइवर को लूटने वाले दो दोषियों को सोनीपत कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. खबर विस्तार से पढ़ें.

sonipat court
सोनीपत जिला अदालत

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Published : Feb 14, 2020, 5:06 PM IST

सोनीपत: किराए पर टैक्सी लेकर चालक को अगवा कर लूटपाट करने वाले दो युवकों को अदालत ने दस-दस साल की सजा सुनाई है. दिल्ली से टैक्सी बुक करवाकर लाने के बाद चालक के हाथ पैर बांधकर मुरथल थाना क्षेत्र में नहर किनारे फेंक दिया था. न्यायाधीश ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दिल्ली की जहांगीर पुरी कॉलोनी का रहने वाला अजय कुमार टैक्सी चलाता था. अजय 17 मार्च 2018 को कश्मीरी गेट पर सवारियों की तलाश में खड़ा था. इसी बीच दो युवकों ने महिपालपुर जाने के लिए टैक्सी बुक की और टैक्सी में बैठ कर चल दिए. जब गाड़ी महिपालपुर के पास पहुंची तो एक युवक ने अजय की कनपटी पर तमंचा लगाकर टैक्सी को रुकवा लिया.

एक कैब ड्राइवर को लूटने वाले दो दोषियों को सोनीपत कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

दोनों युवक अजय से 6 हजार रुपए, डीएल, कार की आरसी और कार लेकर भाग गए. राहगीरों ने जब अजय के पैर खोले तो पता चला कि वह मुरथल थाना क्षेत्र के गांव लड़सौली के पास था. उसने मुरथल थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस जांच में लुटेरों की पहचान मुरथल थाना क्षेत्र के गांव राजपुर निवासी पवित्र कुमार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव हकीकत नगर माधोपुर के विनीत कुमार के रूप में हुई.

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सबूतों के आधार पर एडीशनल सेशन जज देवेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों को 10-10 साल की कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. फिलहाल दोनों दोषी सलाखों के पीछे हैं.

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